ब्रेकिंग
छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी गैस एवं डीजल-पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक, आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी क... कबीरधाम में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए शुरू होगी बड़ी मुहिम नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम / उप निर्वाचन 2026 हेतु निर्वाचक नामावली कार्यक्रम जारी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCR) की पहली बैठक आयोजित प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ निगम की सख्त कार्रवाई, कई दुकानों से डिस्पोजल गिलास व झिल्ली पन्नी जब्... राज्यपाल ने संत शदाराम साहिब भाषा भवन का किया शिलान्यास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अपमान पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिखा ममता बनर्जी को कड़ा पत्र प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल ईश्वर की अनुपम कृति हैं महिलाएं : उप मुख्यमंत्री अरुण साव 4.24 करोड़ के विज्ञापन पर घमासान, भूपेश सरकार के फैसले की जांच के संकेत
दुर्ग

चाकू से वार कर मोबाइल छीनने वाले तीन आरोपियों को दस साल कैद

दुर्ग। चाकू से वार कर मोबाइल छीनने वाले तीन आरोपियो को दस साल कैद ए बामुशक्कत की सजा अदालत ने सुनाई है। वारदात तीन साल पहले की है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की अदालत ने यह सजा सुनाई है।

प्रकरण थाना अमलेश्वर में दर्ज हुआ था।  प्रकरण 302/2021 के अंतर्गत धारा 392, 394, 397 और भा.द.वि. में सभी आरोपियों शुभम पटेल, पवन यादव, खुमेंद्र साहू, और तरुण यादव ने एक युवक को चाकू मारकर हताहत कर दिया था।

घटना दिनांक 29/08/2021 को प्रार्थी को चाकू मारकर उससे तथा उसके साथी से मोबाइल लूट लिया। अभियोजन के सुनवाई का बाद घटना कारित करने के आरोप में दोषसिद्धि पाया गया, और दस साल सश्रम कैद की सजा सुनाई गई।

सभी आरोपियों को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है, जो सश्रम कारावास में बितानी होगी। अपर लोक अभियोजक मोहम्मद अरशद खान ने अभियोजन की ओर से इस मामले की पैरवी की।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button